कोलकाता रेप मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय दोषी करार, सोमवार को सुनाई जाएगी सजा

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नई दिल्ली। कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में अदालत ने फैसला सुना दिया है। सियालदाह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। उसको सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। 9 अगस्त 2024 की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव अस्त व्यस्त हालत में मिला था जिसके बाद से यह मामला देशभर में सुर्खियों में आ गया था।

आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट में दावा किया कि उसे फंसाया गया है। इस पर जज ने कहा कि उसे सोमवार को बोलने का मौका दिया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64, 66, 103/1 के तहत आरोप तय किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने कहा, आरोपी पर सोमवार को सुनवाई होगी। अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उसकी सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। सोमवार को मामले में सुनवाई का 12 बजकर 30 मिनट का समय तय किया गया है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी संजय रॉय ने खुद को बेगुनाह बताया। आरोपी संजय ने जज से कहा, मुझे झूठा फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है, जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है। इसमें एक आईपीएस शामिल है।

इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम की ममता बनर्जी सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए थे। साथ ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष को भी कड़ी फटकार लगाई थी। संदीप घोष ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया था।

बाद में जब इस पर विवाद बढ़ा तो पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रिंसिपल पर कार्रवाई के बजाए दूसरे मेडिकल कॉलेज में उनका तबादला कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर भेज दिया था बाद में उनको बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले में संदीप घोष की भी गिरफ्तारी हुई थी।

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