इन प्रोडक्ट और सर्विस के बदल गए जीएसटी रेट, वित्त मंत्री का परिषद की बैठक के बाद एलान

0

जीएसटी परिषद् ने रेलवे की ओर से आम लोगों को दी जाने सेवाओं पर बड़ा फैसला लिया है। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट लेने के अलावे डॉरमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैट्री ऑपरेटेड वाहनों के इस्तेमाल जैसी सुविधाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसी सुविधाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा। किसी खास समाज की ओर से चलाए जा रहे हॉस्टल पर भी जीएसटी देय नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति वहां 90 दिन लगातार रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यह जानकारी दी। सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए जीएसटी परिषद ने विभाग की ओर से अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जीएसटी परिषद् की बैठक के बाद ये बातें कही।

53 वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "परिषद ने सभी दूध के डिब्बे पर 12% की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसका मतलब है कि स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम के बने जो भी केन दूध के डिब्बे के तौर पर प्रयोग होंगे उन पर नई दरें लागू होंगी। परिषद ने सभी कार्टन बॉक्स, कॉरिगेटेड और ननकॉरिगेटेड कागज या पेपर बोर्ड सभी पर 12% की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। इस फैसले से विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब किसानों को फायदा होगा। वित्त मंत्री के अनुसार परिषद ने यह भी स्पष्ट किया और सिफारिश की है कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगेगा।

Leave A Reply

Your email address will not be published.