ITR में अगर इन बातों की नहीं दी जानकारी तो आएगा नोटिस, जुर्माना भी लगा सकता है…
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने को ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा शुरू कर दी है।करदाताओं ने आईटीआर दाखिल करना भी शुरू कर दिया है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि इसे भरते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती…